भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित ”इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme)” समाज कल्याण विभाग के माध्यम से प्रदेश के वृद्धजनों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता उपल्बध कराने के उद्येश्य से 1994 में इस योजना की शुरुवात की गई थी |
जिसमें लाभार्थी को 300 रुपए प्रति महीने के हिसाब से दिये जाते हैं। हालांकि सुरुआत मैं इस योजना का लाभ ऑफलाइन समाज कल्याण विभाग के माध्यम से नए आवेदकों को इसमें जोड़ा जाता था जिसमें नए आवेदकों को समाज कल्याण विभाग के कई चक्कर लगाने होते थे और इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था लेकिन अब इसके लिए घर बैठे आवेदन कर सकते हैं।
Table of Contents
Important Documents- आवश्यक दस्तावेज
- Passport Size Photo (फोटो)
- Aadhar Card (आधार कार्ड)
- Valid Mobile No. (मोबाइल)
- Age Proof (जन्म प्रमाण पत्र )
- Birth Certificate (जन्म प्रमाण पत्र )
- Aadhar Card (आधार कार्ड)
- पहचान प्रमाण पत्र (Identity Proof)
- Voter ID Card (पहचान पत्र)
- Rashan Card (राशन कार्ड)
- Bank Passbook (बैंक पासबुक)
- Income Certificate (आय प्रमाण पत्र)
Old Age Pension Scheme Eligibility- वृद्धावस्था पेंशन योजना पात्रता
- आवेदक नागरिक को उत्तर प्रदेश स्थाई निवासी होना अनिवार्य हैं।
- आवेदक नागरिक की वार्षिक आय 56460 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक नागरिक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए वृद्ध व्यक्ति पहले से किसी सरकारी पेंशन का हक़दार नहीं होना चाहिए।
Old Age Pension How To Apply Scheme – वृद्धावस्था पेंशन योजना आवेदन कैसे करे ?
ऐसे करे आवेदन
- लाभार्थी को आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करे या http://sspy-up.gov.in/IndexOAP.aspx इस वेबसाइट पर जाये |
- वेबसाइट पर जाने के बाद ऑनलाइन आवेदन करे पर क्लिक करे |
- ऑनलाइन आवेदन करे पर क्लिक करने के बाद New Entry Form पर क्लिक करना होगा |
- New Entry Form पर क्लिक करने के बाद आप के सामने फॉर्म खुल जायेगा |
- इस आवेदन फॉर्म को सावधानी पूर्वक भर कर पूछे गए दस्तावेजो को अपलोड कर देना है
- फॉर्म फॉर पूरा भरने एवं सभी दस्तावेजो को अपलोड करने के पश्च्यात नीचे दिए हुए Captcha को भर पर Save Button पर क्लिक कर के फॉर्म को सबमिट कर देना है |
- Save Button पर क्लिक करने के पश्च्यात फॉर्म का सफलतापूर्वक पंजीकरण हो जायेगा | और पंजीकरण संख्या ऑनलाइन जनरेट हो जाएगी |
- फॉर्म पंजीकरण संख्या को आपको नोट कर के रख लेना है |
- उसके पश्च्यात आपको Edit Saved Form/Final Submit पर क्लिक कर के फॉर्म को एक फिर से चेक कर लेना है और यदि कोई त्रुटी होती है तोह उसका सुधार कर लेना है | सुधार करने के बाद अपडेट पर क्लिक करना होगा |
- उसके बाद आपको Final Submit Button पर क्लिक कर देना है
- एक बार Final Submit होने के बाद फॉर्म में किसी भी प्रकार का संसोधन नहीं किया जा सकेगा |
- Final Submit के उपरान्त आवेदन फॉर्म स्वतः जनपदीय जिला समाज कल्याण अधिकारी पर अग्रशित हो जायेगा |
- आवेदन के Final Submit के उपरांत आवेदन फॉर्म के प्रिंटआउट और सभी सहायक दस्तावेजो की कॉपी (जो पंजीकरण से समय अपलोड किये गए थे ) के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी के ऑफिस में आवेदन करने के एक महीने के अन्दर जमा करना अनिवार्य है |
- जिसके बाद जनपदीय स्तर के सम्बंधित अधिकारी द्वारा आवेदन की पुष्टि एवं जांचोपरांत आवेदक की पेंशन आवेदक के दिए गए बैंक खाते में अपने आप आना शुरू हो जाएगी |
वृद्धावस्था पेंशन योजना कितनी पेंशन मिलेगी ?
लाभार्थी की पात्रता | लाभार्थी दीजाने वाली पेंशन |
60 वर्ष से 79 वर्ष तक की आयु वाले लाभार्थी व्यक्तियों को | 300 /- प्रति माह |
80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लाभार्थी व्यक्तियों को | 500 /- प्रति माह |
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