इस देश के टैक्सधारक से टैक्स भरते समय जिस दस्तवेज की मांग की जाती है वो पैन कार्ड (Pan Card) नंबर है। ‘पैन’, परमानेंट अकाउंट नंबर उन सभी लोगों को प्रदान किया जाता है जो इसके लिए आवेदन करते हैं। वो कार्ड जिसमें नंबर और कार्डधारक की पहचान सम्बंधित जानकारी हो उसे पैन कार्ड (Pan Card) कहते हैं। टैक्स भरने और फाइनेंशियल निवेश करने के लिए पैन कार्ड (Pan Card) नंबर अनिवार्य है। पैन कार्ड (Pan Card) नंबर में व्यक्ति का टैक्स और निवेश सम्बंधित डाटा होता है। आपको कितनी बार पैन कार्ड (Pan Card) जानकारी देने के लिए कहा गया है? आमतौर पर बैंक खाता खोलते, टैक्स भरते, निवेश करते या कोई अन्य फाइनेंशियल कार्य करते समय। इसलिए अपना पैन नंबर पता होना बहुत ज़रूरी है।
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पैन कार्ड क्या है? | What is Pan Card
पैन कार्ड (Pan Card) को आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत जारी किया जाता है, इसमें 10 डिजिट का अल्फानुमेरिक कोड होता है। ये कोड कंप्यूटर द्वारा बनाया जाता है और प्रत्येक कार्डधारक का कोड अलग होता है।
पैन कार्ड (Pan Card) किस-किस को मिल सकता है?
पैन कार्ड (Pan Card) केवल व्यक्तियों को ही जारी नहीं किया जाता है। कंपनियां और साझेदारी फर्म भी पैन कार्ड (Pan Card) का लाभ उठा सकते हैं और ऐसी संस्थाओं के लिए पैन नंबर होना अनिवार्य हो जाता है जब वे अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर रही हों। यहां तक कि व्यक्ति, नाबालिग, छात्र और गैर-निवासी भारतीय के लिए भी पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पैन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें? | How to Apply Pan Card
पैन कार्ड (Pan Card) के लिए दो तरह से आवेदन किया जा सकता है? ऑनलाइन पैन कार्ड (Pan Card) आवेदन प्रकिर्या और ऑफलाइन पैन कार्ड (Pan Card) आवेदन प्रकिर्या द्वारा आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन पैन कार्ड आवेदन | Online Apply Pan Card
ऑनलाइन पैन कार्ड (Pan Card) आवेदन और पैन कार्ड (Pan Card) रजिस्ट्रेशन का तरीके निम्नलिखित है-
- पैन कार्ड (Pan Card) आवेदन के लिए NSDL और UTIITSL की वेबसाइट पर जाएं
- वेबसाइट पर ‘न्यू पैन’ के विकल्प पर क्लिक करें
- वहां पैन फॉर्म 49A होगा जिसे भारतीय नागरिक, एनआरई/एनआरआई और ओसीआई (भारतीय मूल के नागरिक) भर सकते हैं
- इस फॉर्म में व्यक्ति को अपना जानकारी भरनी होगी
- फॉर्म में साडी जानकारी भरने के बाद आपको अपने दस्तावेज को अपलोड करना होता है जैसे- फोटो, हस्ताक्षर और आधार कार्ड
- दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म जमा करने के लिए आवेदक को ऑनलाइन (नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ) के माध्यम से ऑनलाइन फीस का भुगतान करना होगा
- फॉर्म जमा करने और फीस जमा करने के बाद आखिरी पेज में व्यक्ति को 15 डिजिट का नंबर मिलेगा
- इसके बाद फॉर्म में भरे पते पर 15 दिन के अंदर पैन कार्ड (Pan Card) पहुँच जाएगा
ऑफलाइन पैन कार्ड आवेदन | Offline Apply Pan Card
पैन कार्ड (Pan Card) के लिए किसी भी ज़िला स्तर की पैन एजेंसी में ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है।
- NSDL या UTIITSL की वेबसाइट से पैन कार्ड (Pan Card) फॉर्म डाउनलोड करें या UTIITSL एजेंट से ये फॉर्म प्राप्त करें
- फॉर्म भरें और ज़रूरी दस्तावेज लगाएं (पहचान पत्र, पता और फोटो)
- NSDL के ऑफिस में प्रोसेसिंग फीस के साथ फॉर्म जमा कर दें. फॉर्म में लिखे पते पर 15 दिनों में पैन कार्ड भेज दिया जाएगा
पैन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज | Important Documents for Pan Card
पहचान पत्र के लिए दस्तावेज
- कोई भी सरकार द्वारा जारी की गई आईडी – आधार, डीएल, वोटर आईडी इत्यादि
- हथियार का लाइसेंस
- पेंशनर कार्ड जिसमें आवेदक की तस्वीर होती है
- एक फोटो आईडी कार्ड जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी किया जाता है
- केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना कार्ड या पूर्व सैनिकों की स्वास्थ्य योजना फोटो कार्ड
- एक मूल बैंक प्रमाणपत्र जो बैंक की शाखा से बैंक के लेटरहेड पर जारी किया जाता है और जारी करने वाले अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है. इस तरह के प्रमाण पत्र में बैंक अकाउंट नंबर के साथ आवेदक की एक अटेस्टेड फोटो होनी चाहिए
पते के प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेज
- बिजली, लैंडलाइन या ब्रॉडबैंड कनेक्शन बिल
- पोस्टपेड मोबाइल फोन बिल
- पानी का बिल
- एलपीजी या पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल या गैस कनेक्शन बुक
- बैंक खाता जानकारी
- क्रेडिट कार्ड की जानकारी
- जमा खाता जानकारी
- पोस्ट ऑफिस अकाउंट पासबुक
- पासपोर्ट
- मतदाता पहचान पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज़
- भारत सरकार द्वारा जारी किया गया अधिवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- संस्थान/कंपनी से मूल प्रमाण पत्र प्रदान किया गया कि संस्थान/कंपनी एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक या निजी निगम है
जन्म प्रमाण की तारीख के लिए दस्तावेज
- जन्म प्रमाण पत्र जो नगरपालिका या किसी प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है
- मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र
- पेंशन भुगतान आदेश
- पासपोर्ट
- रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज द्वारा जारी किया गया मैरिज सर्टिफिकेट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- भारत सरकार द्वारा जारी किया गया डोमिसिले प्रमाण पत्र
- आवेदक की जन्मतिथि बताते हुए एक मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पत्र
पैन कार्ड खोने पर डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए कैसे आवेदन करें?
अगर आपने अपना मूल पैन कार्ड खो दिया है तो आप डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से आवेदन कर सकते हैं। TIN-NSDL और UTIITSL दोनों ही डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन और भुगतान की अनुमति देते हैं। इसकी प्रकिर्या निम्नलिखित है:
- TIN-NSDL और UTIITSL की वेबसाइट पर जाएं और डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन करें
- भारतीय नागरिक फॉर्म 49A और विदेशी फॉर्म 49AA भरें
- भुगतान ऑनलाइन (नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ) द्वारा करें
- अपने इस फॉर्म का प्रिंट लें और इसे इनकम टैक्स पैन सर्विस यूनिट, एनएसडीएल ई-गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 5वा फ्लोर, मन्त्री स्टर्लिंग, प्लॉट नं 341, सर्वे न० 997/8, मॉडल कॉलोनी, दीप बंगला चौक के पास, पुणे – 411 016
- आपको 45 दिनों में पैन कार्ड मिल जाएगा
Important Links
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पैन कार्ड आवेदन फार्म में फोटो के ऊपर साइन जरूरी है क्या?
हाँ | पैन कार्ड आवेदन फार्म में फोटो के ऊपर साइन जरूरी है | पैन कार्ड आवेदन फार्म में आपको 2 तरफ फोटो चिपकने का विकल्प दिया हुआ होता है | जिसमे आपको दोनों में फोटो चिपकाने होते है | जिसमे से आपको बाएँ तरफ की फोटो पर फोटो के उपर से टेढ़ा साइन करना होता है |