सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र मे रहने वाले हमारे बेघरो और बेछतो के सिर पर एक पक्की छत और घर देने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारम्भ किया हैं जिसके तहत हमारे बेघरो और बेछतो को छत देने और पक्के घर देने के लिए यह योजना चलाई गई है | यह योजना 25 जून 2015 से ग्रामीण और शहरी विस्तार के लोगो के लिए लागु हो गयी है | प्रधानमंत्री आवास योजना को 7 वर्ष में लिए लागु किया गया है |यानि के ये योजना साल 2022 में पूरी होगी। इस योजना के लिए सरकार करीब 43,922 करोड़ रुपए का खर्च करेगी.
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प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है? | What is Pradhan Mantri Awash Yojna
प्रधानमंत्रीआवास योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई शहरी व् ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों को कम कीमत पर घर (या घर के लिए लोन) मुहैया करवाने वाली योजना है | योजना के शुरुवात जून 2015 में हुई थी | किसी भी इंसान की मुख तीन जरूरते होती हे रोटी,कपडा और मकान। कुछ लोग अपना घर खरीदने में या बनाने में असमर्थ होते है | इसी कारणवश प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना घर बनाने में असमर्थ लोगो के लिए प्रधानमंत्रीआवास योजना (PM Awas Yojana) को शुरू किया हे
प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ | Benefits of Pradhan Mantri Awas Yojna
प्रधानमंत्री आवास योजना(PMY) से सबसे बड़ा लाभ अगर गरीब जनता को है तो माध्यम वर्ग को भी होम लोन में सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है|अन्य लाभ निम्नलिखित हैं|
- माध्यम वर्ग को घर बनाने या खरीदने के लिए होम लोन की ब्याज दर पर सब्सिडी दी जायेगी|
- कम आय वर्ग को लोन के ब्याज पर सब्सिडी दी जायेगी|
- सब्सिडी की राशि आवेदक के खाते नोडल अधिकारी की मंजूरी मिलते ही जमा कर दी जायेगी|
- इन्क्रीमेंटल हाउसिंग के रूप में वर्तमान निवास स्थान में नए निर्माण और अतिरिक्त कमरे, रसोईघर, शौचालय आदि के लिए भी होम लोन पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का लाभ उपलब्ध होगा|
प्रधानमंत्री आवास योजना पात्रता | Eligibility of Pradhan Mantri Awas Yojana
गरीब लोगों को ध्यान में रखकर शुरू की गयी प्रधानमंत्री आवास योजना(PMAY) को अब मध्यम वर्ग से भी जोड़ दिया गया है|जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना(PMAY) के लिए आवश्यक पात्रता एवं शर्तें|
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) – रु. 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
- निम्न आय वर्ग (LIG) – रु. 3 लाख से रु. 6 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
- मध्यम आय वर्ग I (MIG I) – रु. 6 लाख से रु. 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
- मध्यम आय वर्ग II (MIG II) – रु. 6 लाख से रु. 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार.
- महिलाएं जो EWS और LIG कैटेगरी से संबंधित हैं.
- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC).
- आवेदक की पत्नी या उसके नाम से कहीं कोई पक्का मकान दर्ज है तो ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा|
- व्यक्ति ने राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य हाउसिंग स्कीम का लाभ न लिया हो.
- प्रधानमंत्री आवास योजना(PMAY) में लोन आवेदन करने वाले की आयु 21 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए|
EWS, LIG, MIG श्रेणी क्या है
तीन लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाला परिवार आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी (EWS) में आता है । इसके बाद 3 से 6 लाख सलाना आय वाला परिवार एलआईजी (LIG)और 6 से 12 लाख सालाना आय वाला परिवार एमआईजी-1 (MIG-1) श्रेणी में आता है. 12 से 18 लाख सलाना आय वाला परिवार एमआईजी-2 (MIG-2)श्रेणी में आता है । एमआईजी-1 और एमआईजी-2 श्रेणी में नौ लाख रुपये तक के लोन पर चार फीसदी और 12 लाख रुपये तक के लोन पर तीन फीसदी ब्याज सब्सिडी मिलती है।
क्या है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम (CLSS)
इस योजना का मूल उद्देश्य सभी को आवास मुहैया कराना है. इसलिए जिनके पास पहले से घर है या जिनके परिवार के किसी सदस्य के पास घर है तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा. इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि लाभार्थी के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए. इसमें परिवार को भी परिभाषित किया गया है. परिवार में पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे आते हैं
EWS | LIG | MIG-1 | MIG-2 | |
अधिकतम होम लोन राशि | रु. 3 लाख तक | रू 3-6 लाख | रू 6-12 लाख | रू 12-18 लाख |
ब्याज़ सब्सिडी | 6.50% | 6.50% | 4.00% | 3.00% |
अधिकतम ब्याज़ सब्सिडी राशि | रु. 2,67,280 | रु. 2,67,280 | रु. 2,35,068 | रु. 2,30,156 |
अधिकतम कारपेट एरिया | 30 Sq. m. | 60 Sq. m. | 160 Sq. m. | 200 Sq. m. |
किसे मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ
मध्यम आय वर्ग (Middle Income Group) के लिए चलाई जा रही क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को ही CLSS कहा जाता है. यह पहले 2017 तक था जिसे बढ़ाकर मार्च 2020 कर दिया गया. फिर इसे बढ़ाकर मार्च 2021 कर दिया गया. इस स्कीम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 2.67 लाख रुपये की ब्याज सब्सिडी दी जाती है | जो इस स्कीम के लिए पात्र हैं, उन्हें CLSS होम लोन की ब्याज़ दरों पर सब्सिडी प्रदान करता है. PMAY सब्सिडी दर, सब्सिडी राशि, अधिकतम लोन राशि, और अन्य विवरणों का उल्लेख नीचे किया गया है:
आवश्यक दस्तावेज | Important Documents
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhar Card)
- आवेदक का पैन कार्ड (Pan Card)
- परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड (All Family Members Aadhar Card)
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- बैंक पासबुक (Bank Passbook)
- Valid Mobile No.